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कैबिनेट ने प्रवासियों और प्रत्यावर्तनों के राहत और पुनर्वास के लिए अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी

कैबिनेट ने प्रवासियों और प्रत्यावर्तनों के राहत और पुनर्वास के लिए अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी

देश की कैबिनेट ने वर्ष 2020 तक गृह मंत्रालय में 8 मौजूदा योजनाओं की निरंतरता के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. जिसमे अम्ब्रेला योजना के तहत प्रवासियों और प्रत्यावर्तनों के राहत और पुनर्वास के लिए मंजूरी भी प्रदान की है. यह योजनाएं शरणार्थियों, एलडब्ल्यूई हिंसा के नागरिक पीड़ितों, विस्थापित व्यक्तियों, आतंकवादी और आईईडी विस्फोटों को राहत और पुनर्वास को सहायता भी देगी. इसमें विभिन्न घटनाओं आदि के दंगा पीड़ित भी शामिल हैं.

मंत्रालय की मौजूदा 8 योजनाओं निरंतरता के लिए संचालन में हैं. जिनसे लाभ स्वीकृत मानदंडों के अनुसार इच्छित लाभार्थियों को बढ़ाया जाएगा.

संख्यागृह मंत्रालय की मौजूदा 8 योजनाओं
1POK और छम्ब से विस्थापित परिवारों का निपटारा वे जम्मू-कश्मीर में बस गए
2लैंड बाउंडरी एग्रीमेंट (एलबीए) के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच संलग्नक के हस्तांतरण के बाद बांग्लादेशी एन्क्लेव्स और कूच बिहार जिले के बुनियादी ढांचे का पुनर्वास पैकेज और उन्नयन हुआ
3तमिलनाडु और ओडिशा में शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत और सहायता प्रदान की गयी
4तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण व्यय के लिए 5 वर्षों के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को अनुदान सहायता
5त्रिपुरा के राहत शिविरों में दर्ज ब्रूस के रखरखाव के लिए त्रिपुरा सरकार को अनुदान सहायता
6त्रिपुरा से मिजोरम तक ब्रू और रेआंग परिवारों का पुनर्वास
7भारतीय पीड़ितों पर आतंकवादी, सांप्रदायिक, एलडब्ल्यूई हिंसा और क्रॉस सीमा फायरिंग और खान और आईईडी विस्फोटों के नागरिकों के नागरिकों के लिए सहायता के लिए केंद्रीय योजना
81984 के सिख दंगों के दौरान प्रति मृत व्यक्ति 5.00 लाख रुपये बढे.
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