Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Form
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश:-मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राज्य के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से, सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों के मुखिया की मृत्यु के कारण उनके परिवारों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य रखती है। इस Rashtriya Parivar Sahayata Yojanaके अंतर्गत, परिवार को 20 हजार से 40 हजार रुपए तक की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। यह Rashtriya Parivar Sahayata Yojana गरीब नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा और समर्थन की ओर महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें अपने जीवन को सुधारने और स्वावलंबी बनने का मौका मिलता है। इस Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल पूरा पढ़ना चाहिए.
- Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश
- Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश – Overview
- Objective of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश का उद्देश्य
- Benefits and Features of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लाभ एवं विशेषताएं
- Eligible for Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए पात्रता
- Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023 Documents:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
- Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023 MP Online Registration Process:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के तहत आवेदन कैसे करें?
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन परिवारों के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एमपी 2023 को शुरू किया गया है। जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती हैं। क्योंकि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पीड़ित परिवार को एकमुश्त अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के कमाने वाले सदस्य चाहे वह पुरुष हो या महिला उनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भरण पोषण करने के लिए सहायता के रूप में वित्तीय राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
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Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश – Overview
योजना | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana |
शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभ राशि | 20,000 रुपए |
राज्य | मध्यप्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://socialjustice.mp.gov.in/ |
Objective of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश का मुख्य उद्देश्य वित्तीय रूप से गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा, मृतक के परिवार में कोई अन्य आय कमाने वाला सदस्य नहीं है। इस योजना के अंतर्गत, पीड़ित परिवारों को 20 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि मृतक के परिवार को कुछ सहायता मिल सके। यह योजना परिवार को विभिन्न सामस्यिकाओं से बचाने में मदद करती है और उन्हें आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मौका देती है।
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Benefits and Features of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लाभ एवं विशेषताएं
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश राज्य के गरीब और बीपीएल श्रेणी के परिवारों के लिए है।
- यह योजना परिवार के किसी भी आय कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपए की एकमुश्त राशि का लाभ प्राप्त होता है जब मृत्यु होती है।
- इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को शामिल करती है।
- आर्थिक सहायता राशि पीड़ित परिवार के बैंक खाते में 45 दिनों के अंदर भेज दी जाती है।
- आवेदनकर्ता को योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
- योजना से प्राप्त धनराशि पीड़ित परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।
Eligible for Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए पात्रता
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के पत्नी, अविवाहित लड़की, या माता-पिता आवेदन करने के पात्र होंगे।
- अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के भाई, बहन, या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
- पीड़ित परिवार को मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023 Documents:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना है तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटो कॉपी
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023 MP Online Registration Process:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के तहत आवेदन कैसे करें?
- पहले सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट लिंक: https://socialjustice.mp.gov.in/
- वेबसाइट के होम पेज पर दायित्व के ऑप्शन पर क्लिक करें, और सामाजिक सहायता के ऑप्शन पर जाएं।
- योजनाओं की सूची में से “राष्ट्रीय परिवार सहायता” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल के रूप में खुलेगा।
- आवेदन फॉर्म को Save के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकालें।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- शहरी क्षेत्र के नागरिकों को यह आवेदन नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जमा करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को यह आवेदन ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस तरह, आपकी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।