Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)- पीएमएफबीवाई (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना)

PMFBY: किसानों के लिए वरदान है पीएम फसल बीमा योजना, जान लें आवेदन का सबसे सरल तरीका और कैसे उठा सकते हैं लाभ

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Hindi: पीएम फसल बीमा योजना किसानों के लिए मुआवजा मुहैया कराने की स्कीम है. इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं के चलते खराब हुई फसल का किसान सरकार से उचित मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं.

PMFBY: किसानों के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं लेकर आती है. जहां पीएम फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों के लिए प्रमुख योजनाओं में से एक है. यह कहना गलत नहीं होगा कि छोटे-सीमांत किसानों के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद और मददगार है. इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के चलते बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाता है. हालांकि इस योजना से वही किसान लाभ उठा सकते हैं, जो पात्र हैं.

इस तरह हैं बीमा किस्त

पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को किस्त भरनी होंगी. हालांकि किस्त की दरें काफी कम हैं. जहां खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% बीमा किस्त/प्रीमियम और रबी फसलों के लिये 1.5% निर्धारित किया गया है. हालांकि वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों में बीमा किस्त ज्यादा है. इसके लिए बीमा किस्त 5% निर्धारित की गई है. लेकिन किसानों के लिए सबसे अच्छी बात है कि प्राकृतिक आपदा या कीड़े मकोड़ों की वजह से फसल बरबाद होती है, तो केंद्र सरकार से उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा.

ये दस्तावेज होंगे जरूरी

पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास निम्न दस्तावेज होना जरूरी है. इन्हीं के आधार पर वो मुआवजे के लिए लाभ उठाने के पात्र होंगे –

  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता नंबर
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • खेत का खसरा नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
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इकरार नाम की फोटो कॉपी (अगर खेत किराये पर लिया हो, तो इस स्थिति में खेत के मालिक के साथ हुए इकरार नामे की फोटो कॉपी)

इस तरह करें आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को निम्न स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए-

  1. किसान PMFBY की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर विजिट करें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
  2. इसके बाद मांगा गया विवरण सही- सही भरना होगा.
  3. विवरण में सभी नाम, पता, आयु, राज्य सहित अन्य जानकारियां देनी होंगी.
  4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार अपना आवेदन अपना फॉर्म भी भरकर सबमिट कर सकेंगे.

इस तरह फसल खराब होने की देनी होगी जानकारी

प्राकृतिक आपदाओं के चलते अगर किसी बीमित किसान की फसल बर्बाद होती है, तो वो इसका मुआवजा पाने का अधिकार रखता है. हालांकि इसके लिए प्राकृतिक आपदा के 72 घंटों के अंदर ही किसानों को सूचना देनी होगी. जहां किसान निम्न तरीकों से सूचना दे सकते हैं.

  1. किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप – किसान इस ऐप के जरिए प्राकृतिक आपदा की सूचना दे सकते हैं.
  2. किसान प्राकृतिक आपदा की जानकारी बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी दे सकते हैं.
  3. वहीं नजदीकी कृषि कार्यालय पर जाकर भी किसान प्राकृतिक आपदा की जानकारी दे सकते हैं.
  4. प्राकृतिक आपदा की जानकारी किसान संबंधित बैंक शाखा और जनसेवा केंद्र पर भी दे सकते हैं.
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