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अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता, जानिये कैसे मिलता है किसी देश का नागरिक अधिकार?

Akshay Kumar gets Indian citizenship, Know how to get citizenship of India in Hindi

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिल गई है. उनके पास अब तक कनाडा की नागरिकता थी. कनाडाई नागरिकता होने की वजह से उनकी आलोचनाएं भी होती थीं. अब जब अक्षय को भारतीय नागरिकता मिल गई है तो जानते हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बनता है? और अक्षय भारतीय नागरिक बनने पर क्या फायदा होगा?

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिल ही गई. कनाडा की नागरिकता होने के कारण अक्षय कुमार को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता था.

अक्षय कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिकता मिलने का ऐलान किया. अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, ‘दिल और सिटीजनशिप, दोनों हिंदुस्तानी.’
साल 2019 में अक्षय ने जब वोट नहीं दिया, तब उनकी कनाडाई नागरिकता को लेकर बवाल हुआ था. उसके बाद अक्षय ने बताया था कि उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है।

क्या है नागरिकता कानून?

  • भारत में नागरिकता लेने और रद्द करने को लेकर 1955 से एक कानून परित है. इस कानून में अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं.

इस कानून में एकल नागरिकता का प्रावधान भी शामिल है. मतलब, भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता.

  • कानून में नागरिकता को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं. पहला प्रावधान व्यक्ति को जन्म से ही नागरिकता है. इसके मुताबिक, 26 जनवरी 1950 के बाद देश में जन्म लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा. इसमें एक प्रावधान ये भी है कि 1 जुलाई 1987 के बाद भारत मे जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, बशर्ते उसके जन्म के दोरान उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो.
  • इस कानून के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर विदेश मे हुआ हो परंतु उसके जन्म के समय उस व्यक्ति के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति मूल रूप से भारतीय नागरिक होगा. हालांकि, इसमें एक एक शर्त ये भी है विदेश में जन्मे व्यक्ति पंजीकरण सालभर के भीतर भारतीय दूतावास में करवाना होगा.
    साथ ही, इस कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता पाने के लिए कम से कम 11 साल भारत देश में रहना होगा.
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