विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत कर दाताओं को मिल सकती है ब्याज और जुर्माने से छूट, जानें पात्रता और अन्य जानकारी

Vivad Se Vishwas Yojana – विवाद से विश्वास योजना लाभ और Online Registration

Vivad Se Vishwas Yojana का शुभारंभ 1 फरवरी 2020 केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए करों से जुड़े विवादित समस्याओं को सुलझाने के लिए की गई है. इस Vivad Se Vishwas Yojanaके तहत विवादित करों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जायेगा जिसमे करदाताओं के प्रत्यक्ष कर के विवाद टैक्स संबंधित मामलों को निपटाया जाएगा.

Vivad Se Vishwas Yojana – विवाद से विश्वास योजना क्या है?

विवाद से विश्वास स्कीम 2020 योजना के अंतर्गत करदाताओं को सिर्फ उनकी विवादित करों का ही भुगतान करना होगा जिसपर कोई ब्याज या किसी भी प्रकार का दंड नहीं चुकाना होगा. वित्त मंत्री के अनुसार यदि किसी करदाता का कर सम्बंधित कोई मुकदमा किसी फोरम में चल रहा है तो वह व्यक्ति Vivad Se Vishwas Scheme 2020 का लाभ उठाने के पात्र होगा. करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न प्रक्रिया फेसलेस करने के बाद अपील करना भी सरल करना होगा जिसपर करदाता की अपील पर उसकी पहचान निजी राखी जाएगी.

Vivad Se Vishwas Yojana Facts:- विवाद से विश्वास योजना से जुडी जानकारी

इस योजना का लाभ करदाता 31 दिसंबर 2020 तक ही प्राप्त कर सकते है इस योजना का अंतिम माह मार्च 2020 तक ही था परन्तु लॉकडाउन होने के कारण से इसकी समय सीमा को बड़ा 31 दिसंबर 2020 तक रख दिया गया.

इस यौजना के अंतर्गत दय कर राशी से सम्बंधित विवादित कर कारोबारी भी जुड़े किए गए है इसके आलवा अपील, ट्रिब्यूनल, अदालतों के लंबित मामले आदि भी इस योजना में शामिल किए गए हैं।
विवाद से विश्वास योजना के अनुसार करदाताओं पर जो भी टैक्स राशी तय की जाएगी उसे जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक की निर्धारित की गई है।

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विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से करदाताओं द्वारा निर्धारित टैक्स जमा करने पर उन्हें कोई पेनल्टी तथा पनिशमेंट नहीं जमा करनी होगी और यदि लाभार्थी ने टैक्स की रकम पहले ही जमा कर दी है तो उन्हें रिफंड भी मिलेगा.

टैक्स सलाहकार श्री संतोष गुप्ता जी द्वारा बताया गया की निर्धारित टैक्स जमा करने पर करदाता को ब्याज, अर्थदंड तथा सजा आदि से राहत मिलेगी व् छापा पड़ने पर यदि विवादित आय कर 5 करोड़ रुपए से कम हैं तो वह विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ उठा सकते है.

परन्तु यदि कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो इसमें व्यक्ति विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होगा. आयकर विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत सभी शर्तो को पूरा होने और करदाता द्वारा निर्धारित रकम जमा करने पर लाभारती को एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जायेगा.

विवाद से विश्वास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर भुगतानों में कोर्ट सम्बंधित मुकदमेबाजी को कम करना और विवादित टेक्स भुगतानों का निपटारा करना जिनपर करदाताओं को सिर्फ निर्धारित टैक्स की रकम बिना ब्याज और दंड के जमा करनी होगी.

Vivad Se Vishwas Yojana – विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य

  • मुख्य उद्देश्य: प्रत्यक्ष कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को कम करना।
  • वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई।
  • करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा।
  • विवादित कर पर लगे ब्याज और दंड में पूरी छूट दी जाएगी।
  • Vivad Se Vishwas Scheme के तहत करदाता मुकदमों से कष्टदायक प्रक्रिया से राहत पा सकेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से करदाता और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करने में मदद मिलेगी और करदाताओं का अधिकार स्पष्ट होगा।
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Vivad Se Vishwas Yojana Online Registration Process:- विवाद से विश्वास योजना आवेदन प्रक्रिया

  • इस योजना का लाभ उठाने वाले करदाताओं को अपने टैक्स का समय पर भुगतान करना होगा।
  • इस योजना के तहत आवेदन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं की गई है।
  • ऑनलाइन आवेदन की जानकारी की प्रतीक्षा करें, और हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित करेंगे।
  • इस समय, थोड़ा इंतजार करना होगा।
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