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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) – Pradhan Mantri Matru Vandana Scheme

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PMMVY - Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana

PMMVY - Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana

PMMVY- गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी पर मिलते हैं 6000 रुपये, ऑनलाइन ऑफिस आवेदन की प्रक्रिया

PMMVY – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Scheme) द्वारा संचालित देश की गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य देश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे गर्भावस्था और प्रसव के समय उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकें.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व के दौरान महिलाओं को जरुरी आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके और उनके होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने का सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साल 2017 में देश की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उनके स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की थी. जिसमे गर्भवती महिलाओं को उनकी पहली डिलीवरी के समय खाते में 5000 रुपये और दूसरी डिलीवरी पर यदि बेटी होती है, तो 6,000 रुपये भेजे जाते है.

PMMVY का उद्देश्य

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाले रुपयों के अधिक खर्चे की आंशिक भरपाई के रूप में नकद सहायता प्रदान करती है, जिससे वे प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें और अपने नवजात शिशु की सही से देखभाल कर सकें.

PMMVY के लाभ

  • PMMVY योजना के अंतर्गत कुल ₹5,000 की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाती है:
  • पहली राशि (₹1,000): गर्भावस्था की प्रारंभिक पंजीकरण पर यह रकम दी जाती है.
  • दूसरी राशि (₹2,000): गर्भावस्था के छह महीने पूरे होने और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (ANC) के बाद प्रदान कराना.
  • तीसरी राशि (₹2,000): बच्चे के जन्म के पंजीकरण और पहले टीकाकरण चक्र (BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस-B) के बाद.
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इसके अतिरिक्त, यदि किसी महिला की दूसरी संतान लड़की होती है, तो ₹6,000 की सहायता प्रदान की जाती है.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पात्रता

  • भारतीय नागरिक महिलाएं जो 19 साल या उससे अधिक आयु की हैं.
  • पहली जीवित संतान के लिए गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं.
  • सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित रोजगार में नहीं हैं और किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त नहीं कर रही हैं.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट https://pmmvy.wcd.gov.in/ पर जाएं.
  2. अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर रजिस्टर/दर्ज करें और सत्यापित करें.
  3. आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक जरुरी दस्तावेज अपलोड करें.
  4. आवेदन ऑनलाइन सबमिट करें और स्थिति की जांच करें.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऑफलाइन आवेदन

  1. अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा पर जाएं.
  2. फॉर्म 1-A प्राप्त करें और जरुरी एवं आवश्यक जानकारी भरें.
  3. आवश्यक दस्तावेज जोड़े और फॉर्म जमा करें.
  4. प्राप्ति रसीद प्राप्त करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड की प्रति.
  • माँ और बच्चे की सुरक्षा कार्ड (MCP कार्ड).
  • बैंक या डाकघर खाता पासबुक की प्रति.
  • पहचान प्रमाण (जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड).
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण प्रमाण पत्र (तीसरी किश्त के लिए).

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित यह योजना पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से चलित थी. इसे मूल रूप से वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था और साल 2017 में इसका नाम बदल दिया गया था.

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