प्रॉविडेंड फंड (पीएफ) क्या है?

प्रॉविडेंड फंड भविष्य बचत फंड है या कह सकते है की यह एक रिटायरमेंट फंड है. यह भविष्य में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता है, प्रॉविडेंड फंड को सोशल सिक्‍युरिटी कवर भी कहते है. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन संगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इम्‍पलाइज प्रॉविडेंट फंड एक्‍ट, 1952 के तहत प्रॉविडेंड फंड खाते की सुविधा दी जाती है. यदि किसी संस्थान या कम्पनी में 20 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे है तो ईपीएफ एक्‍ट के तहत संसथान को अपने कर्मचारियों को प्रॉविडेंड फंड सुविधा देना अनिवार्य होगा|

महीने में पीएफ कंट्रीब्‍यूशन कितना होता है और किसकी इसमें हिस्सेदारी होती है?

ईपीएफ कानून के तहत किसी कंपनी में कार्य कर रहे कर्मचारी की बेसिक तनख्या प्लस डीए का 12 प्रतिशत भाग उसके पीएफ अकाउंट में डाला जाता है| वहीँ कम्पनी को भी अपने कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्‍लस डीए का 12 फीसदी कंट्रीब्‍यूट करना होता है| कंपनी द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए 12 फीसदी एम्माउंट में से 3.67 कर्मचारी के प्रॉविडेंड फंड खाते में जाते है बाकी बचे 8.33 प्रतिशत कर्मचारी इम्‍पलाइज पेंशन में चले जाते है|

क्या हैं पीएफ खाते के फायदे?

पीएफ एक प्रकार का रिटायरमेंट बचत पैसा होता है| परन्तु भविष्य में किसी भी समय जरुरत पढने पर जैसे, घर खरीदना, घर बनाना, नया समान लाना, बच्चो की शिक्षा, परिवार में किसी व्यक्ति के इलाज के लिए आप अपने पीएफ खाते से कुछ हिस्सा निकाल सकते है| इस प्रकार पीएफ खाता आपनी किसी भी समय मदद करता है और पैसों का इंतजाम आप अपने पीएफ खाते से निकाल सकते है.

इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के खाते में जमा कुल रकम पर ब्याज भी मिलता है यदि आपका पीएफ खाता 3 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय है तो आप अपनी पीएफ रकम का ब्याज भी ले सकते है.

पीएफ खाते से पूरा पैसा कब निकाल सकते है?

यदि किसी कर्मचारी की नौकरी किसी कारण से चली जाती है और करीब 60 दिन तक वह बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते की पूरी रकम निकालने के लिए अप्लाई कर सकते है| इस तरह की स्थिति में ईपीएफओ सके पीएफ क्‍लेम का सेटलमेंट कर देगा, लेकिन नौकरी रहते हुए किसी कंपनी का कर्मचारी अपने पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाल सकता है|

किस वर्ष की आयु होने कर्मचारी अपनी पूरी रकम अपने पीएफ खाते से निकाल सकता है?

कोई कर्मचारी यदि अपनी 58 वर्ष की आयु में रिटायर होगा तो वह अपने प्रॉविडेंड फंड खाते से पूरी रकम निकाल सकता है|

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